समर्थन मूल्य पर धान बीज खरीदी एक मार्च से 31 मई खरीफ वर्ष 2020-21 के लिए धान और मक्का खरीदी नीतिधान खरीदी की माॅनिटरिंग के लिए स्थानीय स्तर पर समिति समितियों में सोमवार से शुक्रवार तक होगी खरीदी
रायपुर, /// राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21
में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदी के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है।
राज्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर काॅमन धान 1868
रूपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान 1888 रूपए प्रति
क्विंटल एवं मक्का 1850 रूपए प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। खरीफ
वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के किसानों से नगद व लिकिंग
में धान खरीदी की जाएगी। धान खरीदी एक दिसम्बर से 31
जनवरी तक और मक्का खरीदी 1 दिसम्बर से 31 मई
तक की जाएगी। बीज उत्पादक किसानों से समर्थन मूल्य पर धान बीज खरीदी चिन्हांकित
खरीदी केन्द्रों में बीज निगम के प्रमाण पत्र के आधार पर एक मार्च से 31 मई
तक की जाएगी। राज्य के समितियों द्वारा शासकीय अवकाश दिवसों को छोड़कर सोमवार से
शुक्रवार तक धान खरीदी की जाएगी तथा प्रत्येक शनिवार को क्रय किए गए धान की मात्रा
बारदानों का उपयोग तथा समिति को धान उपार्जन के लिए प्राप्त राशि के व्यय की
पुष्टि धान खरीदी साफ्टवेयर में अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
सहकारी
समिति स्तर पर सही गुणवत्ता एवं पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी एवं माॅनिटरिंग
के लिए स्थानीय स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी। जिसमें सहकारी समिति के अध्यक्ष,
प्राधिकृत अधिकारी, संबंधित क्षेत्र
के सरपंच, कलेक्टर द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि और
संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदित दो जनप्रतिनिधियों को शामिल किया
जाएगा। स्थानीय स्तर पर गठित समितियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा। भारत सरकार
द्वारा निर्धारित गुणवत्ता किस्म की धान एवं मक्का पंजीकृत किसानों से खरीदा
जाएगा।
खाद्य
विभाग से जारी आदेश के अनुसार खरीफ वर्ष 2020-21
में प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 15 क्विंटल धान
लिकिंग सहित खरीदी की जाएगी। इसी प्रकार अधिकतम 10
क्विंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित मक्का खरीदी निर्धारित की गई है। समर्थन मूल्य पर
धान एवं मक्का खरीदी प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लैम्पस के माध्यम से होगी।
प्रदेश में 48 मंडियों एवं 76 उप
मंडियों के प्रांगण का उपयोग धान उपार्जन के लिए किया जाएगा। अधिया, रेगहा
के माध्यम से उत्पादित धान उपार्जन केन्द्रों में बेचने के लिए लाने वाले किसानों
को भूमि की ऋण पुस्तिका भी लानी होगी। सभी खरीदी केन्द्रों में अधिया, रेगहा
के माध्यम से उत्पादित धान खरीदी के आकड़ों को पृथक रूप से संधारित किया जाएगा।
गतवर्ष
की भांति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा समितियों को धान खरीदी के लिए
अग्रिम राशि प्रदान किया जाएगा। समितियों को प्रदान किए जाने वाली राशि सीधे
सहकारी बैंक में उनके बैंक खाते में अंतरित किया जाएगा। जिलों में समितियों को
राशि जिला सहकारी बैंक के माध्यम से या मार्कफ्रेड द्वारा दी जानी है, इसका
निर्धारण करने के लिए कलेक्टरों को अधिकृत किया गया है। किसानों के खाते में समस्त
भुगतान डिजिटल मोड में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा
समितियों को मक्का खरीदने के लिए अग्रिम राशि दी जाएगी। खरीफ वर्ष 2020-21
में मक्का खरीदी की राशि का समस्त भुगतान धान खरीदी के सामान ही किसानों के खातें
में डिजिटल मोड में किया जाएगा। धान खरीदी के अंतिम दिन पर्ची जारी नही की जाएगी।
धान और मक्का खरीदी के अंतिम दिन 5 बजे तक जो धान
और मक्का खरीदी केन्द्र में विक्रय के लिए आएगा उसे उसी दिन तौलकर खरीदी की जाएगी।




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