रायपुर //// थाना उरला क्षेत्रांतर्गत गोदावरी इस्पात से वाहन सहित लोड एम.एस. स्ट्रीप (पत्रा) कुल वजनी 20 एम.टी. किया था चोरी। चोरी कर वाहन एवं मशरूका को छिपा दिया था नंदनवन के जंगल में। थाना उरला एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आरोपी अपने डीआई वाहन में चोरी की उक्त मशरूका को भरकर निकला था बिक्री करने हेतु। आरोपी के कब्जे से चोरी की वाहन एवं एम.एस. स्ट्रीप (पत्रा) किया गया है जप्त। जप्त मशरूका की कीमत है 19,00,000/- (उन्नीस लाख रूपये)। चोरी की एम.एस. स्ट्रीप (पत्रा) को बिक्री करने हेतु प्रयुक्त डीआई वाहन क्रमांक एमपी 54 जी ए 0215 को भी किया गया है जप्त। आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 352/20 धारा 379 भादवि. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।
प्रार्थी सौरभ पाटिल ने थाना उरला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह गणपति इस्पात उरला में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत है। दिनांक 25.10.20 को कंपनी के वाहन क्रमांक सी जी/09/बी/0421 जिसमें फैक्ट्री का एम.एस. स्ट्रीप (पत्रा) कुल वजनी 20 एम.टी. कीमती 9,16,891/- रूपये लोड किया गया जिसे निरोस इस्पात प्रा0लि0 भिलाई में जाना था। वाहन में उक्त सामान शाम लगभग 05ः00 बजे से 06ः00 बजे के बीच भरकर के ड्रायवर द्वारा बाहर निकाला गया और ड्रायवर वाहन खड़ा करके अपने घर चला गया जब सुबह लगभग 07ः00 बजे वह वापस आया तो उक्त वाहन वहां पर उसे नहीं मिली। कोई अज्ञात चोर वाहन एवं उसमें भरी उक्त मशरूका जुमला कीमती 20,16,891/- रूपये को चोरी कर ले गया जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना उरला मंे अपराध क्रमांक 352/20 धारा 379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में अज्ञात आरोपियों की पतासाजी हेतु थाना उरला एवं सायबर सेल की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर घटना के संबंध में प्रार्थी एवं वाहन चालक से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ करते हुये फैक्ट्री में कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ किया गया। घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों को खंगालने के साथ ही मुखबीर लगाकर भी अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी में लगी टीम को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हीरापुर में डीआई वाहन में लोहा रखा है एवं सस्ते दाम में बिक्री करने की फिराक मंे ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना पर टीम द्वारा हीरापुर जाकर उक्त वाहन एवं व्यक्ति को चिन्हांकित किया गया एवं पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम मदन सिंह ठाकुर निवासी सतनामी पारा शीतला मंदिर के सामने टाटीबंध थाना आमानाका रायपुर का होना बताया। टीम द्वारा डीआई वाहन में रखें एम.एस. स्ट्रीप (पत्रा) के संबंध में पूछताछ करने एवं बिल या अन्य कागजात प्रस्तुत करने कहने पर मदन ठाकुर द्वारा गोलमोल जवाब देकर लगातार टीम को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था जिस पर टीम द्वारा मदन ठाकुर से कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी मदन ठाकुर द्वारा वाहन एवं उसमें भरा एम.एस. स्ट्रीप (पत्रा) को गणपति इस्पात उरला से चोरी करना स्वीकार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह दिनांक घटना को गणपति इस्पात उरला से वाहन एवं उसमें भरा एम.एस. स्ट्रीप (पत्रा) को चोरी कर लिया एवं वाहन को नंदनवन के जंगल में छिपाकर खड़ी कर दिया था तथा कुछ एम.एस. स्ट्रीप (पत्रा) को अपने डीआई वाहन क्रमांक एमपी 54 जी ए 0215 में भरकर बिक्री करने हेतु निकला था। आरोपी की निशानदेही पर उसके कब्जे से चोरी की वाहन एवं एम.एस. स्ट्रीप (पत्रा) जुमला कीमती 19,00,000/- रूपये एवं चोरी की एम.एस. स्ट्रीप (पत्रा) को बिक्री करने हेतु प्रयुक्त डीआई वाहन क्रमांक एमपी 54 जी ए 0215 को जप्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया ।
गिरफ्तार आरोपी - मदन सिंह ठाकुर पिता बिरजू सी ठाकुर उम्र 40 वर्ष साकिन सतनामी पारा शीतला मंदिर के सामने टाटीबंध थाना आमा नाका रायपुर।आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं मशरूका बरामद करने में निरीक्षक अमित तिवारी थाना प्रभारी उरला, उप निरीक्षक तापेश्वर नेताम, सायबर सेल से प्र.आर. सरफराज चिश्ती, आर. अभिषेक सिंह, नोहर देशमुख एवं रवि तिवारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।




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