रायपुर, /// मीडिया जगत को प्रभावशाली और निष्पक्ष बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने
सराहनीय कदम उठाते हुए आज के युग की सबसे तेजी से बढ़ती हुई न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट
को भी अधिमान्यता की सूची में रखा है यह एक सराहनीय कदम है जैसे-जैसे तकनीकी बढ़ती
जा रही है प्रिंट मीडिया और चैनलों को भी न्यूज़ वेब पोर्टल ने पीछे छोड़ दिया है
आज न्यूज़ वेब पोर्टल की जरूरत सबसे अधिक है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश
बघेल ने एक अच्छी पहल की है जिससे पोर्टल न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट को अधिक शुद्धता से निष्पक्ष तौर पर प्रकाशन कर लोगों को एकदम
ताजे समाचारों से अवगत
कराया जाएगा|
प्रदेश में कार्यरत पत्रकारों के लिये
बनाये गये नये अधिमान्यता नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के साथ ही
प्रभावशील हो गये हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप अधिमान्यता
नियमों को व्यापक किया गया है तथा अब विकासखण्ड स्तर के समाचार मीडिया
प्रतिनिधियों को भी जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। इसी
प्रकार राज्य के सेवानिवृत्त वरिष्ठ पत्रकारों को भी मानद अधिमान्यता प्रदान करने
का प्रावधान नये अधिमान्यता नियमों में किया गया है।
अभी तक प्रचलित अधिमान्यता नियम, छत्तीसगढ़
राज्य गठन के बाद वर्ष 2001 में बनाये गये थे। गत अठ्ठारह वर्षों के दौरान मीडिया परिदृश्य
में अमूलचूल परिवर्तन आया है। इस दौरान टीवी न्यूज चैनल्स, समाचार
वेबपोर्टल आदि प्रारंभ हुये है और कार्य परिस्थितियां भी बदली। अधिमान्यता नियमों
को समय के अनुसार प्रासंगिक बनाने और नये समाचार मीडिया को स्थान प्रदान करने के
लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अधिमान्यता नियमों में व्यापक
परिवर्तन किया गया है।
नये अधिमान्यता नियमों में प्रिन्ट
मीडिया के अलावा टीवी न्यूज चैनल्स,
न्यूज पोर्टल, समाचार
पत्रिकाओं आदि के संवाददाताओं,
फोटोग्राफर और कैमरामैन को अधिमान्यता
दिये जाने का प्रावधान किया गया है। समाचार मीडिया के प्रचार संख्या, प्रसारण
क्षेत्र, वेब पोर्टल की दशा में व्यूवर्स की संख्या आदि के आधार न केवल
अधिमान्यता कोटा निर्धारित किया गया है वरन पहले प्रचलित अधिमान्यता नियमों की
तुलना में संख्या की व्यापक बढ़ोत्तरी की गयी है। समाचार मीडिया प्रतिनिधियों को
अधिमान्यता प्रदान करने का कार्य पूर्व की भांति राज्य एवं संभाग स्तरीय
अधिमान्यता समितियों द्वारा ही किया जायेगा किन्तु समितियों में इलेक्ट्रिॉनिक
मीडिया के समाचार प्रतिनिधियों को शामिल किये जाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया
है। नये अधिमान्यता नियमों के प्रभावशील होने के बाद समाचार मीडिया प्रतिनिधियों
की अधिमान्यता न मिलने संबंधी दीर्घ अवधि से चली आ रही शिकायत का निराकरण हो
सकेगा।
क्रमांक-1292/संजीव
तिवारी
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