सभी विभाग 31 जुलाई 2019 तक कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करें
रायपुर//
माननीय एनजीटी नई दिल्ली के निर्देश पर नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के पालन पर की जा रही कार्रवाई की
समीक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की छठ वी बैठक जस्टिस धीरेंद्र
मिश्रा की अध्यक्षता में आज नवीन विश्रामगृह सिविल लाइंस रायपुर में आयोजित की गई
बैठक में सीआरपी कल्लूरी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, हेमंत पहाड़े सचिव कृषि विभाग, अविनाश चंपावत सचिव जल संसाधन
विभाग .अरूण देव गौतम सचिव गृह जेल एवं परिवहन ,अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल
श्रीमती संगीता पी सह सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग श्रीमती मंगई डी विशेष सचिव
नगरी प्रशासन पर्यावरण संरक्षण मंडल प्रभारी सचिव जॉन लकड़ा केंद्रीय प्रदूषण
बोर्ड भोपाल के डॉक्टर आरपी मिश्रा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे बैठक के
प्रारंभ में जान लफड़ा प्रभारी सचिव ने नगरी ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के पालन पर प्रकरण क्रमांक 606 /
2018 में माननीय
एनजीटी नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा
प्रस्तुत रिपोर्ट का कंप्लायंस प्रस्तुत किया श्रीमती अलरमेल मंगई डी विशेष सचिव
नगरी प्रशासन ने विभाग से संबंधित कार्य प्रस्तुत किए |
समिति की अध्यक्षता करते हुए जस्टिस धीरेंद्र मिश्रा ने
स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि बायोमेडिकल वेस्ट वेस्ट नियमों का तत्काल
कार्रवाई करें बैठक में जानकारी दी गई कि एनजीटी दिल्ली द्वारा ओए क्रमांक 710 /
2017 में
शैलेंद्र सिंह विरुद्ध शीला हॉस्पिटल को निर्देशित किया गया है कीस्वास्थ्य विभाग तत्काल
एक्शन प्लान तैयार कर के उसके अनुसार कार्रवाई
सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरुद्ध 1 अक्टूबर 2019 के बाद एक करोड़ प्रति माह जुर्माना किया जाएगा
बैठक में जस्टिस धीरेंद्र मिश्रा ने सभी विभागों को 31 जुलाई तक कंप्लायंस रिपोर्ट जमा
करने के निर्देश दिए जस्टिस मिश्रा ने एसईसीएल, रेलवे को भी निर्देश दिए की एक्शन प्लान
अनुसार कार्रवाई को निर्देश किया जाए |
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