सेशन कोर्ट से राहुल को फौरी तौर पर राहत मिली है 13 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी उसमें राहुल की उपस्थिति को अदालत में छूट दी है
सूरत 03/04/2023 /// कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सेसन कोर्ट ने 13 अप्रैल तक की जमानत मंजूर कर दी है , कोर्ट ने आदेश किया कि है 15000 के निजी मुचलके पर 13 तारीख तक की जमानत दी जाती है केस की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी राहुल गांधी ने जमानत को लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी साथ ही उन्होंने यह भी दूसरी अर्जी में कहा है कि सजा को रद्द किया जाए अब इन दोनों अर्जियों पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी
राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा इलेक्सन के समय एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जितने भी मोदी हैं वह चोर क्यों होते हैं इसको लेकर सूरत की अदालत में बीजेपी के विधायक द्वारा मानहानि का दावा किया था उन्होंने कहा था कि मोदी समाज को राहुल गांधी ने भरी सभा में चोर कहा जिससे हमारा पूरा समाज आहत है राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए मामला चलता रहा बीच में जब राहुल गांधी राजनीतिक रूप से मोदी पर भारी नहीं थे तो उन्हीं विधायक महोदय ने गुजरात हाई कोर्ट में जाकर कहा था कि हम यह याचिका वापस लेना चाहते हैं इस याचिका का फैसला आता कि राहुल गांधी ने फिर मोदी जी पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया तो विधायक द्वारा दायर याचिका पर फिर सुनवाई तेज हो गई और राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई साथ ही कहा गया कि 30 दिनों के अंदर आप अदालतों में जा सकते हैं जमानत ले सकते हैं इसी आदेश के साथ राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो गई
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सुबह से ही राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सूरत के अदालत पहुंच गए थे और अपने नेता पर हुए जुर्म को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे एयरपोर्ट से लेकर जिला अदालत तक भारी संख्या में आए कार्यकर्ताओं को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने भी जबरदस्त पुलिस का बंदोबस्त कर रखा था लेकिन किसी भी तरीके के अनहोनी घटना नहीं हुई
दिल्ली से राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ सीनियर एडवोकेट भी सुबह दिल्ली से सूरत के लिए रवाना हुए वंही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह सूरज की अदालत में राहुल गांधी के समर्थन में पहुंचे अशोक गहलोत ने तो सूरत सर्किट हाउस में पत्रकारों से कहा कि राहुल गांधी की हैसियत उनके परिवार के बलिदान को देखते हुए सजा का यह जो प्रावधान जानबूझकर किया गया है यह दर्शाता है कि उन्हें किसी भी हालत में संसद में ना रहने दिया जाए क्योंकि उन्होंने संसद में 20000 करोड़ जो अडानी की सेल कंपनियों द्वारा अदानी के शेयर खरीदने और उनके फर्जी मूल्य बढ़ाने में लगाया और फिर वह 20000 करोड रुपया अडानी की कंपनियों में जाकर सफेद हो गया यह मनी लांड्रिंग का मामला है जिसे मोदी सरकार सदन में उठाने नहीं दे रही है अशोक गहलोत ने यहां तक कहा कि हम और हमारे राहुल गांधी इस तरीके के हथकंडे से डरने वाले नहीं हैं संसद में नहीं बोलने दिया तो क्या हुआ जनता की अदालत में तो हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे कि 20000 करोड रुपए किसके थे जो अदानी की सेल कंपनियों के द्वारा अदानी की कंपनी में जाकर वाइट होगा गए




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