प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद के नामांकन पत्र को रद्द करने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौपा
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भानूप्रतापपुर// 21/11/2023 /// कथित बलात्कार के मामले में आरोपित ब्रह्मानंद नेताम जो कि भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं उन पर मोहन मरकाम ने गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि ब्रह्मानंद का उम्मीदवारी पर्चा निरस्त किया जाए क्योंकि इन्होंने अपने आपराधिक रिकॉर्ड में जमशेदपुर में हुई f.i.r. का जिक्र नहीं किया वही ब्रह्मानंद ने कहा है कि 2019 में हुई एफ आई आर के मामले में मुझे आज तक किसी भी तरह की की कोई जानकारी नहीं है ना ही मैं उनको जानता हूं जिन 11 लोगों के नाम कथित गैंगरेप में टाटानगर पुलिस ने उल्लेखित किया हुआ है
अब मामला चुनाव आयोग के पास है वही भाजपा इस मामले में बैकफुट पर हैमामला बहुत ही गजब हो गया है कि एक आदिवासी नाबालिग बच्ची के साथ पूर्व विधायक भा जा पा के ऊपर कथित गैंग रेप का आरोप ऐसे टाइम पर लगा है जब वह भानूप्रतापपुर से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी एग्जाम के साथी छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है चुनाव आयुक्त ने इस मामले में जो भी तथ्य उनके सामने आए हैं उनको लेकर उन्होंने दिल्ली चुनाव आयोग को जानकारी प्रेषित कर दी है अब मामला दिल्ली चुनाव आयोग के पास है कि वह ब्रह्मानंद नेताओं को चुनाव लड़ने जाएं या उनका नामांकन रद्द कर दे कांग्रेश तो यही चाहती है कि उनका नामांकन रद्द हो जाए ताकि वह वर्तमान में सर्व आदिवासी समाज के एक छोटे से प्रत्याशी के साथ मुकाबला कर भानूप्रतापपुर स्कोर अपने पक्ष में ले आए जो कि उसकी पुरानी परंपरागत की थी आरोप-प्रत्यारोप के इस दौर में भानूप्रतापपुर के उपचुनाव में जिन समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी प्रतिनिधि की थी वह मुद्दे गौण हो गए हैं
रायपुर/21 नवंबर 2022। भानुप्रतापपुर के भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के नाम निर्देशन पत्र का रद्द करने के लिये कांग्रेस ने कांकेर के जिला निर्वाचन अधिकारी को तथा रायपुर में राज्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौपा।
कांकेर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में ज्ञापन सौपा गया।
प्रति,
जिला निर्वाचन अधिकारी
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कांकेर छत्तीसगढ़
विषयः- नाम निर्देशन पत्र में आपराधिक कृत्य की जानकारी को शपथ पत्र में छुपाकर झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नामांकन को अस्वीकृत कर उसे उसकी उम्मीदवारी से निर्हित करने बाबत!
महोदय,
लेख है कि 80-भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.) विधानसभा के उप-निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्री ब्रह्मानंद नेताम के द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र प्रारूप-26(भाग-क) के कंडिका 05 में लंबित आपराधिक मामले के उप कंडिका (i) में अभ्यर्थी श्री ब्रह्मानंद नेताम द्वारा घोषणा करते हुए अपने विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होना बताया तथा उक्त कंडिका में लागू नहीं होता है लिखा गया है, तथा कंडिका (ii) में आपराधिक मामले लंबित है-लागू नहीं लिखा गया है।
जबकि ब्रम्हानंद नेताम के विरूद्ध झारखंड के जमशेदपुर जिले में एक 15 साल की बच्ची के बलात्कार और देह व्यापार में धकेले जाने के मामले में सहआरोपी है। इस संबंध में जिला जमशेदपुर के थाना टेल्को में अपराध क्रमांक 84/2019 धारा 366ए, 376, 376(3), 376 डीबी, 120 बी भादवि, 4, 6 पॉक्सो एक्ट एवं 4,5,6,7,9 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम दर्ज है। जिसमें विवेचना उपरांत अभ्यर्थी ब्रह्मानंद नेताम का नाम अंकित है, तथा मामले में प्रारंभ में 05 आरोपियों के विरुद्ध नामजद अपराध दर्ज किया गया था जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। विवेचना के दौरान 05 अन्य नामजद और 10-12 अन्य अज्ञात आरोपियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुयी जिन्हें आरोपी बनाया गया। एफआईआर में दर्ज 5 आरोपियों के अलावा अन्वेषण में अन्य आरोपियों के नाम सामने आये थे, ब्रम्हानंद नेताम पूर्व भाजपा विधायक उनमें से एक है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत चालान में छत्तीसगढ़ के ब्रम्हानंद नेताम पूर्व विधायक भानुप्रतापपुर निवासी चारामा जिला कांकेर का नाम भी है।आरोप-प्रत्यारोप के इस दौर में भानूप्रतापपुर के उपचुनाव में जिन समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी प्रतिनिधि की थी वह मुद्दे गौण हो गए हैं इस प्रकार अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र में अपने आपराधिक कृत्यों को छुपा कर झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की अपेक्षायें पूरी नहीं की गई है।
अतः अभ्यर्थी का नामांकन इस आधार पर अस्वीकृत करते हुये उसकी उम्मीदवारी से उसे निर्हित किया जाये।
राज्य निर्वाचन अधिकारी को राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, शिव सिंह ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष देवा देवांगन, मोहन लाल निषाद, विधि विभाग के प्रकोष्ठ के सदस्यों ने ज्ञापन सौपा गया।




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