एन.जी.टी. के निर्देशों पर बनी राज्य स्तरीय समिति की बैठक
रायपुर//राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी.) नई दिल्ली के निर्देशों पर
नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के पालन पर की जा रही कार्यवाही की समीक्षा के लिये गठित राज्य
स्तरीय समिति की बैठक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा की अध्यक्षता में
आज नवीन विश्राम गृह में हुई। बैठक को सम्बोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि इस
नियम के पालन की जिम्मेदारी जिन विभागों को दी गई है वे उसे पूरी तरह निभाएं।
रायपुर नगर निगम एक नवंबर तक ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के संबंध में जारी नियमों का
अक्षरक्षः पालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बिलासपुर नगर निगम को 31 दिसंबर तक नियमों
के तहत सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए।
न्यायमूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा ने
सभी निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया कि वे किसी भी प्रकार का निर्माण करते
समय नगरीय निकायों से अनुमति के समय ही निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन पर
एक्शन प्लान जमा करें। श्री मिश्रा ने रेलवे द्वारा कचरे के निष्पादन पर नियम के
अनुसार कार्यवाही न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रेलवे
प्रबंधन 15 जुलाई तक एक्शन प्लान जमा करे। उन्होंने रेलवे प्रबंधन को निर्देश
दिया कि वे सोर्स पर ही कचरे का पृथककरण सुनिश्चित करें एवं कम्यूनिटी डस्टबिन
सिस्टम को भी तत्काल हटायें।
इसी प्रकार बैठक में एस.ई.सी.एल को भी
कचरे के निस्पादन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कार्ययोजना जमा करने के निर्देश दिए
गए। उन्होंने कहा कि एसईसीएल प्रबंधन खतरनाक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की उचित व्यवस्था
करें। बैठक में जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिये संयुक्त उपचार सुविधा
स्थापित किये जाने की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण
संरक्षण मण्डल, श्रीमती संगीता पी, विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग, श्रीमती अलरमेलमंगई
डी, सचिव नगरीय प्रशासन विभाग, श्री ए.एस. राठौर, प्रभारी सदस्य सचिव
सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।




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