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कृषि एवं संबद्ध विभागों के लिए आवश्यक वस्तुओं के दर निर्धारण हेतु अब बीज एवं कृषि विकास निगम भी अधिकृत

Anil Choubey 18-02-2022 18:39:24


छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन का प्रस्ताव केबिनेट ने किया अनुमोदित

रायपुर, 18 फरवरी 2022/मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की केबिनेट ने आज राज्य के किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के किसानों को अब सहजता से समय पर आवश्यक कृषि संबंधी आदान सामग्री की उपलब्धता बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से सुनिश्चित हो सकेगी। केबिनेट ने कृषि विभाग तथा समान प्रकृति के अन्य विभागों (लाईन डिपार्टमेंट) के लिए आवश्यक वस्तुओं के दर निर्धारण हेतु बीज एवं कृषि विकास निगम को अधिकृत करने के साथ ही भंडार क्रय नियम में संशोधन करते हुए उसे बतौर एजेंसी शामिल किए जाने की अनुमति दे दी है।

बीज एवं कृषि विकास निगम अब खेती-किसानी और उससे संबंधी गतिविधियों के लिए आवश्यक आदान सामग्री जैसे बीज, कीटनाशक, हस्तचलित, बैलचलित, पावर चलित, कृषि यंत्र एवं मशीनरी, ट्रैक्टर, पावर टीलर, ट्रेसर, शीड ड्रील आदि, कृषि अनुसंधान से संबंधित मशीन एवं इक्यूपमेंट, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन के लिए आवश्यक सामग्री के दर का निर्धारण एवं आपूर्ति कर सकेगा। बीज एवं कृषि विकास निगम को अब सीएसआईडीसी तथा उद्योग विभाग से इसके लिए न तो अनुमति लेने की जरूरत होगी, न ही उन पर निर्भर रहना पड़ेगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अभी तक कृषि विभाग एवं लाईन डिपार्टमेंट के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बीज एवं कृषि विकास निगम सीएसआईडीसी पर आश्रित था, क्योंकि भंडार क्रय नियम में सामग्री की आपूर्ति के लिए सीएसआईडीसी एक मात्र अधिकृत एजेंसी थी। भंडार क्रय नियम में अब बीज एवं कृषि विकास निगम बतौर एजेंसी शामिल कर लिया गया है। इससे न सिर्फ बीज एवं कृषि विकास निगम के कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा, बल्कि वह किसानों के हित एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दर निर्धारण और सामग्री आपूर्ति के लिए अधिकृत एजेंसी के तौर पर काम कर सकेगा।

कृषि विभाग और लाईन डिपार्टमेंट अब बीज एवं कृषि विकास निगम से सीधे आवश्यक आदान सामग्र्री, मशीनरी, उपकरण क्रय कर किसानों को उपलब्ध करा सकेंगे। केेबिनेट के इस फैसले से अब बीज एवं कृषि विकास निगम, कृषि विभाग एवं लाईन डिपार्टमेंट के लिए वैसे ही अधिकृत एजेंसी के रूप में काम करेगा जैसे सीएसआईडी अन्य विभागों के लिए छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम के अंतर्गत अधिकृत एजेंसी है।

तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-22 का विधानसभा में उपस्थापन के संबंध में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया बजट अनुमान वर्ष 2022-23 का विधानसभा में उपस्थापन के लिये छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया ।छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया

 संचालनालय आयुष के अंतर्गत विभिन्न जिलों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों की भर्ती किये जाने हेतु भर्ती परिणाम की वैधता एक वर्ष के लिये बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गयाराज्य के 6536 स्थानों पर जहां आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में स्थित हैं वहां 05 से 06 वर्ष के बच्चों के लिये बालवाड़ी प्रारंभ किये जाने के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया । इससे राज्य के 5-6 वर्ष के आयु समूह के 3,23,624 विद्यार्थियों में से 68,054 विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लाभान्वित होंगे ।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 के अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा आवंटित अविकसित / लैंड बैंक की भूमि फ्री होल्ड किये जाने पर दरों के निर्धारण के संबंध में नियमावली की कंडिका में समावेश हेतु संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गयाछत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । जिसके तहत बीज एवं कृषि विकास निगम को कृषि विभाग तथा समान प्रकृति के अन्य विभागों के लिये आवश्यक वस्तुओं के दर निर्धारण हेतु अधिकृत किया गया ।

राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत मेसर्स व्हीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लास्टिक उत्पाद उद्योग तथा मेसर्स एसबीटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल उद्योग की स्थापना के लिये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज निर्धारण के लिये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया

मंत्री परिषद के निर्णय - दिनांक 18 फरवरी 2022

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रीपरिषद की बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये ।

1. तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-22 का विधानसभा में उपस्थापन के संबंध में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया।

2. बजट अनुमान वर्ष 2022-23 का विधानसभा में उपस्थापन के लिये छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया ।

3. छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया ।

4. संचालनालय आयुष के अंतर्गत विभिन्न जिलों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों की भर्ती किये जाने हेतु भर्ती परिणाम की वैधता एक वर्ष के लिये बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया ।

5. राज्य के 6536 स्थानों पर जहां आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में स्थित हैं वहां 05 से 06 वर्ष के बच्चों के लिये बालवाड़ी प्रारंभ किये जाने के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया । इससे राज्य के 5-6 वर्ष के आयु समूह के 3,23,624 विद्यार्थियों में से 68,054 विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लाभान्वित होंगे । 6. छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 के अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा आवंटित अविकसित /लैंड बैंक की भूमि फ्री होल्ड किये जाने पर दरों के निर्धारण के संबंध में नियमावली की कंडिका में समावेश हेतु संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

7. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । जिसके तहत बीज एवं कृषि विकास निगम को कृषि विभाग तथा समान प्रकृति के अन्य विभागों के लिये आवश्यक वस्तुओं के दर निर्धारण हेतु अधिकृत किया गया ।

8. राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत मेसर्स व्हीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लास्टिक उत्पाद उद्योग तथा मेसर्स एसबीटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल उद्योग की स्थापना के लिये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज निर्धारण के लिये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

09. राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के (कनिष्ठ श्रेणी) वेतनमान से वरिष्ठ श्रेणी (संयुक्त कलेक्टर) वेतनमान में पदोन्नत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

10. छत्तीसगढ़ भूराजस्व संहिता 1959 में (संशोधन) विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया । जिसके अंतर्गत भू सर्वेक्षण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने , सर्वेक्षण के उपरांत धारणाधिकार के सुगम निर्धारण करने, भूमि अभिलेखों के निर्माण एवं संधारण, नामांतरण एवं बंटवारा जैसे डिजिटल प्रक्रियाओं को विधिक रूप देने , औद्योगिक नीति 2019-24 अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों, पार्कों के संनिर्माण को प्रोत्साहित करने , मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के उद्देश्यों की पूर्ति तथा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के गैर जरूरी उपबंधों को विलोपित कर प्रासंगिक प्रावधानों को नियमित करना शामिल है ।

11. नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन एवं भूस्वामी हक प्रदान करने के नवीन प्रावधानों का अनुमोदन किया गया ।

12. वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 10 आकांक्षी जिलों( कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोण्डागांव, सुकमा) एवं 02 हाई बर्डन जिले (कबीरधाम एवं रायगढ़ ) में मार्च 2022 से राज्य योजना के राशनकार्डधारियों को फोर्टिफाईड चावल वितरित करने का निर्णय लिया गया । राईस फोर्टिफिकेशन की शत-प्रतिशत राशि (39.59 करोड़ ) राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी ।

13. खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु जूट कमिश्नर द्वारा जूट बैग की कम आपूर्तिकृत सीमा तक केंद्रीय पूल में धान उपार्जन के लिये नये एचडीपीई/पीपी बारदाना की उपयोगिता शुल्क भारत सरकार से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया ।खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में उपयोग में लाये गये एचडीपीई/पीपी बारदाना मार्कफेड की संपत्ती होगी। इस एक भरती बारदाना का उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किया जाये ।

14. छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 के नियम के तहत प्रत्येक फैक्ट्री द्वारा प्रारूप एच एवं प्रारूप जे के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता को समाप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

15. मंत्रीपरिषद द्वारा बजट सत्र हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया ।

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