नई दिल्ली /// प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है ,सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक राज्य सरकारें sc-st की निर्धारित संख्या की कमी को घोषित नहीं करती तब तक प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता प्रमोशन में आरक्षण को लेकर लगी याचिका पर आज अदालत के इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना सूची दर्शाए राज्य सरकारें आरक्षण में प्रमोशन नहीं कर सकते
सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में नागराज बनाम भारत सरकार के अपने फैसले में प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए निर्धारित शर्तों में भी बदलाव से इंकार किया है। इसने कहा कि यह संविधान पीठ के फैसलों के बाद नया पैमाना नहीं बना सकता है।




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